रांची : राजद सुप्रीमों और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है. देश के बहुचर्चित चारा घोटाला में सजायाफ्ता कैदी लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है.
जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा. जुर्माने में दस लाख रुपये जमा करना होगा. इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा. बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे. अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा.
अब लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल राजद सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.
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